उल्लंघन पर भारी जुर्माना व आपराधिक कार्रवाई .!

चंद्रपुर में नायलॉन मांजा पर सख्ती, ड्रोन से होगी निगरानी .. उल्लंघन पर भारी जुर्माना व आपराधिक कार्रवाई .!

बल्लारपुर (का.प्र.) : जिले में प्रतिबंधित नायलॉन मांजा की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चंद्रपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एसएमपीएल नंबर 1/2021 में 12 जनवरी 2026 को कड़े आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों के तहत नायलॉन मांजा के खिलाफ सख्त दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नायलॉन मांजा से न केवल आम नागरिकों की जान को खतरा है, बल्कि यह पक्षियों और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। इसी कारण अब जिले में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

जुर्माने के सख्त प्रावधान :

न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंधित नायलॉन मांजा से संबंधित अपराधों पर निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं—

1. विक्रेताओं पर कार्रवाई:
यदि कोई व्यक्ति नायलॉन मांजा बेचते हुए पाया गया, तो उससे मौके पर ही 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

2. उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना:
नायलॉन मांजा से पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से 25 हजार रुपये का जुर्माना तुरंत वसूला जाएगा।

3. नाबालिगों के मामले में:
यदि कोई नाबालिग नायलॉन मांजा से पतंग उड़ाते हुए पाया गया, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों से 25 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

जुर्माना नहीं भरने पर सख्त वसूली :

यदि कोई व्यक्ति जुर्माना भरने से टालमटोल करता है, तो उससे भूमि राजस्व कानून के तहत बकाया राशि की तरह वसूली की जाएगी। साथ ही, प्रत्येक उल्लंघन के लिए अलग-अलग जुर्माना लगाया जाएगा।

आपराधिक कार्रवाई भी होगी :

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केवल आर्थिक दंड ही नहीं, बल्कि कठोर आपराधिक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चंद्रपुर ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित नायलॉन मांजा का उपयोग, बिक्री या भंडारण न करें और सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का ही प्रयोग करें। कानून का पालन कर स्वयं की, दूसरों की और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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