OYO ब्रांड और लोगो होटल-लॉज संचालकों के खिलाफ केस दर्ज .!

OYO ब्रांड और लोगो का दुरुपयोग कर व्यापार करने वाले होटल/लॉज संचालकों के खिलाफ केस दर्ज .! 

बल्लारपुर (का.प्र.) : दिनांक 18/07/2025 को शिकायतकर्ता श्री मनोज माणिक पाटील, ओयो-नोडल अधिकारी, अहमदाबाद द्वारा पुलिस स्टेशन चंद्रपुर शहर में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि OYO Hotel & Homes Pvt. Ltd. एक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है और OYO ROOMS ट्रेडमार्क "ट्रेडमार्क अधिनियम 1999" के तहत पंजीकृत है।
OYO एक ऐसा टेक्नोलॉजी-आधारित प्लेटफॉर्म है जो बजट लॉजिंग बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी को शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि चंद्रपुर जिले में कई होटल और लॉज OYO ब्रांड और लोगो का नकली रूप से उपयोग कर रहे हैं और बिना किसी आधिकारिक व्यावसायिक संबंध या अनुमति के OYO की बौद्धिक संपदा, ब्रांडिंग और निवेश का गैरकानूनी उपयोग कर रहे हैं। दिनांक 17/07/2025 को अधिकारी ने चंद्रपुर शहर का दौरा कर गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की, जिसमें यह सामने आया कि कुल 15 होटल/लॉज OYO ब्रांड और लोगो का झूठे तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ है। इन संस्थानों ने OYO के लोगो, डिजाइन तत्वों, कलाकृति और बाहरी रूप की नक़ल की है।

चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही .!

शिकायत में दर्ज होटल-लॉज के नाम इस प्रकार हैं:
1. Hotel Royal Inn - बल्लारपूर रोड, चंद्रपुर

2. Hotel Dream Stay - अष्टभुजा, चंद्रपुर

3. Hotel Friends Stay - बल्लारपूर रोड, चंद्रपुर

4. Leo Star Hotel - अष्टभुजा वार्ड, चंद्रपुर

5. Hotel RR Inn - बाबुपेठ, चंद्रपुर

6. Hotel Sky Line - अष्टभुजा वार्ड, चंद्रपुर

7. Hotel Ashoka Lodging and Boarding - बाबुपेठ, चंद्रपुर

8. Hotel I K Residency - विकास नगर, चंद्रपुर

9. Hotel 3 Star - बाबुपेठ, चंद्रपुर

10. Hotel Celebrity - बाबुपेठ, चंद्रपुर

11. Hotel Green Park - बाबुपेठ, चंद्रपुर

12. Hotel 7 Day - महाकाली मंदिर रोड, चंद्रपुर

13. Hotel Sunrise - जटपुरा गेट, चंद्रपुर

14. Rayan Hotel & Celebration - विचोड़ा, चंद्रपुर

15. Hotel Flagship Inn - जनता कॉलेज के पास, चंद्रपुर


उक्त रिपोर्ट के आधार पर चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 345(3), 347(1) तथा ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103, 104 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, और उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान चंद्रपुर शहर पुलिस निरीक्षक निशिकांत रामटेके ने कार्यवाही की। शहर की सीमा के अंदर 7 से 8 होटलों/लॉजेस पर आधी रात तक छापेमारी कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं शहर की सीमा के बाहर स्थित अन्य होटल/लॉज की भी जांच और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है।

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