मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान चंद्रपुर जिले में चार दिन शराब बिक्री बंद .!

18, 19, 20 और 23 नवंबर को रहेगी बंद .!

बल्लारपुर (का.प्र.) : चंद्रपुर: विधानसभा आम चुनाव 2024 को खुले, निष्पक्ष और निर्भय वातावरण में संपन्न कराने के लिए चुनाव की अवधि के दौरान चंद्रपुर जिले में सभी थोक और खुदरा शराब बिक्री लाइसेंस चार दिन के लिए बंद रहेंगे। 18 नवंबर की शाम 6 बजे से 19 और 20 नवंबर पूरे दिन और मतगणना के दिनांक 23 नवंबर को पूरे दिन शराब बिक्री बंद रखने का आदेश जिला चुनाव अधिकारी और जिलाधिकारी विनय गौड़ा जी.सी. ने दिया है। विधानसभा आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है और उक्त कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की सभी सीटों के लिए बुधवार, 20 नवंबर 2024 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं, मतगणना शनिवार, 23 नवंबर 2024 को होगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (सी) के प्रावधानों के तहत और महाराष्ट्र देशी शराब नियम 1973 के नियम 26(1)(सी)(1), महाराष्ट्र विदेशी मद्य (नकद बिक्री, बिक्री की रजिस्टर इत्यादि) नियम 1969 के नियम 9 ए (2)(सी)(1), विशेष परमिट और लाइसेंस नियम 1952 के नियम 5(10)(बी)(सी)(1) और महाराष्ट्र ताड़ी दुकान (लाइसेंस) और ताड़ी पेड़ (छेदन) नियम 5 (अ) (2) के प्रावधानों के तहत विधानसभा आम चुनाव 2024 को खुले, निष्पक्ष और निर्भय वातावरण में संपन्न कराने के लिए चुनाव की अवधि के दौरान चंद्रपुर जिले में सभी थोक और खुदरा शराब बिक्री लाइसेंस (सीएल-2, सीएल-3, सीएल/एफएल/टीडी-3, एफएल-1, एफएल-2, एफएल-3, एफएल-4, एफएल/बीआर-2, टीडी-1 (ताड़ी) आदि) पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित लाइसेंस धारकों के खिलाफ महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम 1949 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उनके लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जाएगा। इसे ध्यान में रखने का निर्देश भी आदेश में दिया गया है।

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