अब खुले में शराब पीना पडेगा भारी .!

पूर्व मंत्री मुनगंटीवार ने शराबबंदी कानून में संशोधन हेतु रखा प्रस्ताव .!

बल्लारपूर (का.प्र.) : विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए विधानसभा में निजी विधेयक पेश किया है. अगर सरकार इस बिल को मंजूर करती है तो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है. प्राइवेट बिल अगर सदन से पास हुआ तो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने या शराब के नशे में पाए आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पहली बार अपराध के लिए दोषी पाये जाने पर एक साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
सार्वजनिक स्थान पर दूसरी बार में शराब के नशे में पकड़े जाने पर डेढ़ साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है. इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून उन लोगों पर कड़ी नजर रखेगा जो शराब पीने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं.
कुछ लोग शराब के नशे में पब्लिक प्लेसेस पर उत्पात मचाते हैं और अश्लील हरकतें करते है. इसके कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं. कई मौकों पर धार्मिक स्थलों की पवित्रता भी भंग होती है. 

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